UP Ration Card – राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे और पात्रता (नियम), देखे बड़ी खबर

राशन कार्ड सरेंडर की जानकारी

भारत सरकार देश के सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को राशन कार्ड जारी करती है। जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे होते हैं, जो आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। इस कार्ड के जरिए राज्य सरकार हर महीने कार्डधारकों को गेहूं और चावल जैसी खाद्य सामग्री मुहैया कराती है। ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जीवन यापन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, फिर भी उन्हें फर्जी तरीके से अपना कार्ड बनवाकर मुफ्त राशन मिल रहा है, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा है और कुछ पात्र लोगों को यह योजना मिल रही है. से वंचित होना

इस फर्जीवाड़े को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी इमरजेंसी कार्ड धारकों का सफाया करने का आदेश दिया है. सरकार ने सभी इमरजेंसी लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया है। यदि आपात स्थिति में लोग अंतिम तिथि तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो राशन कार्ड रद्द करने के साथ ही वसूली व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे

राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि इमरजेंसी में जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाया है, वे उसे सरेंडर कर दें. यदि वह निर्धारित समय के भीतर कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट/घर/फ्लैट है, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर या शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक है, तो वे उनका राशन भी मिलना चाहिए। कार्ड सरेंडर करना होगा। राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए डीएसओ कार्यालय या कार्यालय में जाकर राशन कार्ड जमा करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जिस समय से राशन लिया जा रहा है, उसी समय से उसकी वसूली की जाएगी।

UP Ration Card के लिए पात्रता नियम

यहां हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके तहत कोई व्यक्ति राशन कार्ड के लिए पात्र है, पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं: –

  • एक परिवार जिसे मुखिया के रूप में एक अकेली महिला या एक विधवा महिला द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें उसके परिवार की कुल मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है।
  • कोई व्यक्ति जो असाध्य रोगों से ग्रसित हो अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई वृद्ध व्यक्ति जो अपना परिवार चला रहा हो, जिसके परिवार की कुल मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम हो।
  • आदिवासी परिवार या सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले आदिम आदिवासी परिवार।
  • एक परिवार जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि या 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, या पूरी भूमि 4 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि है।
  • ऐसा परिवार जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना से पहले शहरी क्षेत्र में एक झुग्गी बस्ती में रह रहा था।
  • महिला सुधार गृह, अनाथालय, विधवा गृह, कुष्ठ गृह, मानसिक रोग, भिक्षुक, आश्रम, वृद्धाश्रम और विकलांग घरों में रहने वाले बच्चे।

राशन कार्ड के लिए अपात्रता

  • जो राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, उन्हें पहले यह पता होना चाहिए कि सरकार द्वारा किन राशन कार्ड धारकों को अमान्य और अपात्र घोषित किया गया है। अपात्रता के नियम इस प्रकार हैं:-
  • जिस व्यक्ति के पास शहर या ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर का पक्का घर है, उसे अपना कार्ड सरेंडर करना होगा। 100 वर्ग मीटर = 1076.39 वर्ग फुट।
  • चार पहिया या ट्रैक्टर वाले व्यक्तियों के पास भी कार्ड होना सामान्य है।
  • आयकर की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति और उसका परिवार राशन कार्ड के लिए सामान्य है।
  • कोई भी सरकारी कर्मचारी राशन कार्ड योजना के लिए पात्र है।
  • जिन लोगों के घरों में एसी (एयर कंडीशनर) लगा हुआ है, या उनके पास 5 किलो वाट या उससे अधिक की क्षमता वाला जनरेटर है, उन्हें भी राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख या उससे अधिक है। वह भी राशन कार्ड धारक की सूची में नहीं आता है।
  • जो लोग नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी सबसे पहले वरीयता की जांच की जाएगी। इसमें कुलियों, भिखारियों, दिहाड़ी मजदूरों और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों का चयन किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग आयकर विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके पास चार पहिया वाहन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के फायदे

राशन कार्ड योजना का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना शुरू की है। इसमें कार्डधारक का राशन कहीं भी मान्य होगा। यह योजना 32 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देश की लगभग 86 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। यह मजदूर वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि काम के चक्कर में वे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से इन लोगों का राशन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और कहीं रहकर भी इन्हें अपने राशन में कोई दिलचस्पी नहीं होगी.

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नोट- जिन लोगो का राशन कार्ड पहले से बना हैं और इसके विषय में जानकारी नहीं तो ओ तुरंत अपने राशन कार्ड को तहसील या DSO कार्यालय में जा कर सरेंडर कर दें। नहीं तो आप पर वैधानिक कार्यवाही और वसूली की जाएगी।

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