Ration Card : Free Ration पर सख्‍त हुई सरकार, ऐसे लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं क‍िया तो दर्ज होगी FIR

Ration Card : फ्री राशन पर सख्‍त हुई सरकार, ऐसे लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं क‍िया तो दर्ज होगी FIR

राशन कार्ड नई अपडेट : सरकार को पता चला है कि मुफ्त राशन और सस्ते राशन योजना का लाभ सभी अपात्र लोग ले रहे हैं। इसको लेकर शासन की ओर से व्यापक अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले अपात्र कार्डधारकों को कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया जाएगा। कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Ration Card Latest Update: अगर आप भी राशन कार्ड धारक पर मुफ्त राशन लेते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य सरकारें लगातार अपात्र लोगों से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रही हैं। सरकार का कहना है कि सभी लोग सरकार की मुफ्त या सस्ती राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं, ऐसे लोगों को तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।

लाभार्थियों के नामों की सूची दुकान के बाहर प्रदर्शित की जाएगी

उत्तराखंड में खाद्य विभाग के ‘पात्र बनने योग्य’ अभियान के तहत हजारों राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं। राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नामों की सूची लगाई जाए. आर्य ने बताया कि जिस ग्राम सभा या मोहल्ले से अपात्रों का राशन कार्ड सरेंडर किया जाएगा, उसी क्षेत्र से पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनेगा।

31 मई तक कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी

आर्य ने बताया कि 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे लोग 31 मई तक कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। ऐसा न करने पर 1 जून से अपात्र कार्डधारकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और अपात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों से रिकवरी भी होगी।

लोगों ने कार्ड सरेंडर करना शुरू कर दिया

वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है. अभियान के तहत अपात्र कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे वसूली की जाएगी। सीएम योगी की ओर से राज्य के हर जिला प्रशासन को अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. इस आदेश के बाद अलग-अलग जिलों में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं.

यह नियम है

अगर कोई अपात्र राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन के नियमानुसार 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट हो या मकान, चौपहिया वाहन या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख, तहसील या डीएसओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं राशन कार्ड .

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Ration Card : राशन कार्ड, किस-किस को सरेंडर करना पड़ेगा, Last Date, लिस्ट जारी, देखे बड़ी खबर

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