Ration Card : कौन-कौन करेगा सरेंडर अपना-अपना राशन कार्ड? नया नियम किस पर लागू होगा, राशन कार्ड सरेंडर लास्ट डेट
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश (यूपी) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी अपात्र लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया है और सभी लोगों ने ऐसे अपात्र लोगों को आखिरी मौका दिया है कि आप खुद यूपी राशन कार्ड के लिए पात्र हैं। अपात्र लोगों के अनुसार अपना राशन कार्ड स्वयं जमा करें अन्यथा अंतिम तिथि के बाद जांच कर अपात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड निरस्त कर वसूली सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
यूपी राशन कार्ड धारकों को कितना राशन मिलता है –
पात्र घरेलू राशन कार्ड
अब तक यूपी राशन कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलो दिया जा रहा था, जिसमें चावल और गेहूं दिया जा रहा है और समय-समय पर तेल, नमक, चना, चीनी, दाल आदि खाद्य सामग्री दी जा रही है।
अंत्योदय राशन कार्ड
प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो राशन दिया जाता है, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, उन्हें हर महीने 35 किलो राशन दिया जाता है, यह परिवार के सदस्यों पर निर्भर नहीं है, सभी को 35 किलो मिलता है।
UP राशन कार्ड अपात्र लोग जिनके पास ये सब हैं तुरंत सरेंडर कर दें | अपात्रता सूची | इन लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा | Ineligibility Criteria of UP Ration Card –
- जिस परिवार में कोई भी सदस्य आयकार दाता (Income Tax) हो।
- ग्रामीण में 2 लाख प्रति वर्ष और शहरो में 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक पारिवारिक आय हो ।
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो
- जिन परिवार के घर में AC लगा हो।
- जिसके के पास ट्रैक्टर हैं।
- जिस परिवार में कोई भी चार पहिया वाहन हैं।
- 5 KVA से ज्यादा छमाता से ज्यादा जनरेटर हो।
- एक या एक से अधिक हथियार का लइसेंस हैं।
- 100 वर्ग मीटर (1076.39 वर्ग फिट) का का प्लॉट,फ्लेट या मकान, 80 वर्ग मीटर कॉर्पोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हैं।
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नोट- जिन लोगो का राशन कार्ड पहले से बना हैं और इसके विषय में जानकारी नहीं तो ओ तुरंत अपने राशन कार्ड को तहसील या DSO कार्यालय में जा कर सरेंडर कर दें। नहीं तो आप पर वैधानिक कार्यवाही और वसूली की जाएगी।
अपात्र लोगों को कब तक यूपी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा-
यूपी राशन कार्ड अपात्र लोगों को कब तक सरेंडर करना है, इस बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो. वैसे भी, यदि आप भारत के एक सम्मानित नागरिक होने के अपात्र हैं, तो गरीबों की खातिर और उनके उत्थान के लिए राशन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।
जिसके अनुसार अपात्र लोगों से यूपी राशन कार्ड वसूल किया जाएगा। वसूली दर-
यदि जांच में कोई अपात्र पाया जाता है तो जिलाधिकारी के अनुसार – गेहूँ के लिए 24 रुपये प्रति किलो और चावल और नमक, चीनी, तेल और अन्य सामग्री के लिए 32 रुपये प्रति किलो बाजार दर से वसूल किया जाएगा।
अपात्र लोगों को यूपी राशन कार्ड कैसे सरेंडर करें-
सबसे पहले अपात्र राशन कार्डधारकों को नोटरी स्टेटमेंट हेल्पफी बनाकर अपने राशन कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर तहसील व डीएसओ को जमा करना चाहिए।
यूपी राशन कार्ड अंत्योदय राशन कार्ड के लिए पात्रता-
नियमों के मुताबिक अब कोई भी अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनवा सकता क्योंकि यह कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके परिवार बेहद गरीब वर्ग में आते हैं। 2002 में भारत सरकार द्वारा बीपीएल सर्वेक्षण कराया गया था और इस डेटा के अनुसार, उन लोगों को अंत्योदय राशन कार्ड जारी किए गए थे जिनकी पहचान अत्यंत गरीब परिवारों के रूप में की गई थी।
यूपी राशन कार्ड पात्रता सूची 2022 –
अगर आप राशन कार्ड में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
यूपी में कौन बना सकता है राशन कार्ड (राशन कार्ड के लिए पात्रता)-
- जिनके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख ग्रामीण और 3 लाख शहरी से कम है।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
- भूमिहीन मजदूरों के परिवार या 5 एकड़ से कम के परिवार
- जिसके पास चार पहिया वाहन नहीं है।
- आर्थिक जनगणना 2011 में गरीब परिवारों की पहचान की गई।
- भिखारी
- रिक्शा चालक।
- ड्राइवर, कुली और अन्य मजदूर
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FAQs – UP Ration Card
1-क्या यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण आवश्यक है?
हां, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
2-यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण क्या होना चाहिए?
ग्रामीण के लिए 2 लाख से कम और शहरी के लिए 3 लाख से कम
3-परिवार के 1 सदस्य के लिए कितना राशन उपलब्ध है?
परिवार के हर सदस्य को 5-5 किलो राशन मिलता है।
4- क्या किसी अन्य ग्राम पंचायत का राशन कार्ड धारक किसी अन्य ग्राम पंचायत में राशन ले सकता है?
हाँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत में लिया जा सकता है।