ऑफलाइन नहीं होगी 10 वीं-12 वीं की बोर्ड परीक्षा ?, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

टीसीएन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट देश भर में ऑफलाइन मोड के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया. जिसमें सीबीएसई और अन्य बोर्ड से इस साल (ऑफलाइन माध्यम से) स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की सीधी बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराने का अनुरोध किया गया है.

SC बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए एक वकील की दलील पर गौर किया। याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के चलते सीधी परीक्षाएं नहीं कराई जाएं।

ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा न कराने की मांग

एडवोकेट प्रशांत पद्मनाभन ने कहा, ‘यह 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में है। महामारी की स्थिति के कारण सीधी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, ‘मामले को जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच के पास जाने दें।

अनुभा श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया है

अधिवक्ता ने अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा दायर एक याचिका का भी उल्लेख किया, जिसमें सीबीएसई और अन्य बोर्डों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने स्कूलों में कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।

पांचवीं और आठवीं की नहीं होगी परीक्षा

चंडीगढ़। अभिभावकों की मांग पर हरियाणा सरकार ने पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को अगले एक साल के लिए टालने का अहम फैसला लिया है. ये परीक्षाएं अब स्कूल स्तर पर ही कराई जाएंगी।

यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं कराने का फैसला किया था, लेकिन कुछ अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों ने इस संबंध में उनसे मुलाकात की और कोविड महामारी के कारण प्रभावित पढ़ाई का हवाला देते हुए उन्हें स्थगित करने का आग्रह किया। . ऐसे में सरकार ने ये परीक्षाएं स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक साल तक नहीं कराने का फैसला किया है. अब ये परीक्षाएं स्कूल स्तर पर ही कराई जाएंगी।

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